Menu
होमनिविदाएंदर्शनसंपर्क

कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग- 6 संख्या: 1693 / 9-आ-6-03-01 गठन /2003 लखनऊ: दिनांक 05 जून , 2003 अधिसूचना उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 9 सन् 1986) की धारा-4 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल शासकीय अधिसूचना संख्या - 1678/9-आ-6-2003- 01 गठन/ 2003, दिनांक 4 जून 2003 के अधीन घोषित कुशीनगर विशेष क्षेत्र के लिए एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का जैसा नीचे दिया गया है , निम्न प्रकार गठन करते है जो कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कहलायेगा।

कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण :-

प्राधिकरण के बोर्ड सदस्यों की सूची:
1

आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

2

प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ०प्र० शासन या उनके द्वारा नामित संयुक्त सचिव।

3

प्रमुख सचिव/ सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन या उनके द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी।

4

प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन या उनके द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी।

5

प्रमुख सचिव/ सचिव, नियोजन विभाग उ०प्र० शासन या उनके द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी।

6

प्रमुख सचिव/ सचिव, नियोजन विभाग उ०प्र० शासन या उनके द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी।

7

प्रमुख सचिव/ सचिव पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन या उनके द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी।

8

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० लखनऊ।

9

अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ या उनके द्वारा नामित जो मुख्य अभियंता सचिव स्तर के अधिकारी।

10

अध्यक्ष, जल निगम, उ०प्र० लखनऊ या उनके द्वारा नामित जो मुख्य अभियंता सचिव स्तर के अधिकारी।

11

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ या उनके द्वारा नामित जो मुख्य अभियंता सचिव स्तर के अधिकारी।

12

मैत्री प्रोजेक्ट ट्रस्ट के दो प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्य।

कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 9 सन् 1986) की धारा-4 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में, जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर एवं जिला मजिस्ट्रेट देवरia को पदेन सदस्य मनोनीत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जे० एस० मिश्र (सचिव)

संख्या-2902(1)/9-ए-6-2003- तददीनांक

संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट दिनांक 01 दिसम्बर 2003 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड 'ख' में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा मुद्रक अधिसूचना की 100 प्रतियां शासन को भेजने की कृपा करें।

आज्ञा से – अजय कुमार सिंह (अनु सचिव)

संख्या-2902(2)/9-ए-6-2003 तददिनांक

उपयुक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1

आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

2

सचिव, संस्कृति विभाग, उ०प्र० शासन।

3

सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

4

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5

प्रमुख सचिव / सचिव पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।

6

सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।

7

जिलाधिकारी, कुशीनगर।

8

जिलाधिकारी, देवरिया।

9

जिलाधिकारी, गोरखपुर।

10

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उ०प्र० लखनऊ।

11

अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।

12

अध्यक्ष, जल निगम, उ०प्र० लखनऊ।

13

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

14

श्री सुरेश जिन्दल पुत्र स्व० श्री आर०डी० जिन्दल, टृस्टी मैत्रेय ट्रस्ट, 134 सुन्दर नगर, नई दिल्ली।

15

गार्ड फाइल।

आज्ञा se – शहजादे लाल (उप सचिव)

क्रमांक-1693(1)/9ए-6-2003 तदिनांक

विशिष्ट संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट दिनांक 05 जून 2003 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड 'ख' में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा मुद्रक अधिसूचना की 100 प्रतियां शासन को भेजने की कृपा करें।

आज्ञा से – शहजादे लाल (उप सचिव)