Kushinagar Special Area Development Authority

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग- 6

संख्या:- 1693 / 9-आ-6-03-01 गठन /2003
लखनऊ: दिनांक 05 जून , 2003

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 9 सन 1986) की धारा-4 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल शासकीय अधिसूचना संख्या -1678/9-आ-6-2003- 01 गठन/ 2003 , दिनांक 4 जून 2003 के अधीन घोषित कुशीनगर विशेष क्षेत्र के लिए एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का जैसा नीचे दिया गया है , निम्न प्रकार गठन करते है जो कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कहलायेगा ।

कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण :-

  • 1 . आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर
  • 2 . प्रमुख सचिव , संस्कृति विभाग , उ0प्र0 शासन या उनके द्वारा नामित संयुक्त सचिव ।
  • 3 . प्रमुख सचिव/ सचिव , आवास एवं शहरी नियोजन या उनके दवारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ।
  • 4 . प्रमुख सचिव, वित्त विभाग , उ0प्र0 शासन या उनके दवारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ।
  • 5 . प्रमुख सचिव/ सचिव , नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन या उनके दवारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ।
  • 6 . प्रमुख सचिव/ सचिव , नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन या उनके दवारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ।
  • 7 . प्रमुख सचिव / सचिव पर्यटन विभाग , उ0प्र0 शासन या उनके दवारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ।
  • 8 . मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उ0प्र0 लखनऊ ।
  • 9 . अघ्यक्ष, उ0प्र० राज्य विधुत परिषद, लखनऊ या उनके दवारा नामित जो मुख्य अभियंता सचिव स्तर के अधिकारी ।
  • 10 . अघ्यक्ष, जल निगम , उ0प्र0 लखनऊ या उनके दवारा नामित जो मुख्य अभियंता सचिव स्तर के अधिकारी ।
  • 11. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ या उनके दवारा नामित जो मुख्य अभियंता सचिव स्तर के अधिकारी ।
  • 12. मैत्रेय प्रोजेक्ट ट्रस्ट के दो प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्य |

आज्ञा से –
जे0एस0 मिश्र
सचिव


कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण


उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या- 9 सन 1986) की धारा-4 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल शासकीय अधिसूचना संख्या -1693/9-आ-6-2003-1 गठन/2003, दिनांक 5 जून 2003 का आंशिक संशोधन करते हुये शासकीय अधिसूचना संख्या - 1678/9-आ-6-2003-1 गठन/2003, दिनांक 4 जून, 2003 के अधीन घोषित कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में, जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर एवं जिला मजिस्ट्रेट देवरिया को पदेन सदस्य मनोनीत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

(जे0 एस0 मिश्र)
सचिव


संख्या-2902(1)/9-आ-6-2003- तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग ,लखनऊ को इस अनुराध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट दिनांक 01 दिसम्बर 2003 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड "ख" में प्रकाशित करने का कष्ट करे तथा मुद्रक अधिसूचना की 100 प्रतियां शासन को भेजने की कृपा करे ।

आज्ञा से –
अजय कुमार सिंह
अनुसचिव


संख्या-2902(2)/9-आ-6-2003 तददिनांक

उपयुक्त की प्रतिलिपि निम्नलखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

  • 1 . आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर ।
  • 2 . सचिव , संस्कृति विभाग , उ0प्र0 शासन ।
  • 3 . सचिव , वित्त विभाग , उ0प्र0 शासन ।
  • 4 . प्रमुख सचिव , नगर विकास विभाग ,उत्तर प्रदेश शासन ।
  • 5 . प्रमुख सचिव ,/ सचिव पर्यटन विभाग , उ0प्र0 शासन ।
  • 6 . सचिव, नियोजन विभाग , उ0प्र0 शासन ।
  • 7 . जिलाधिकारी, कुशीनगर ।
  • 8 . जिलाधिकारी, देवरिया ।
  • 9 . जिलाधिकारी, गोरखपुर ।
  • 10 . मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन , उ0प्र0 लखनऊ ।
  • 11 . अघ्यक्ष, उ0प्र० राज्य विधुत परिषद, लखनऊ ।
  • 12 . अघ्यक्ष, जल निगम , उ0प्र0 लखनऊ ।
  • 13 . प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
  • 14 . श्री सुरेश जिन्दल पुत्र स्व0 श्री आर0डी० जिन्दल, टृस्टी मैत्रेय ट्रस्ट , 134 सुन्दर नगर , नई दिल्ली ।
  • 15 . गार्ड फाइल ।

संख्या-1693 (1) / 9आ-6-2003 तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ऐशबाग ,लखनऊ को इस अनुराध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट दिनांक 05 जून 2003 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड "ख" में प्रकाशित कराने का कष्ट करे तथा मुद्रक अधिसूचना की 100 प्रतियां शासन को भेजने की कृपा करे ।

आज्ञा से –
(शहजादे लाल)
उप सचिव ।