उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग- 6
संख्या:- 1693 / 9-आ-6-03-01 गठन /2003
लखनऊ: दिनांक 05 जून , 2003
अधिसूचना
उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 9 सन 1986) की धारा-4 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल शासकीय अधिसूचना संख्या -1678/9-आ-6-2003- 01 गठन/ 2003 , दिनांक 4 जून 2003 के अधीन घोषित कुशीनगर विशेष क्षेत्र के लिए एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का जैसा नीचे दिया गया है , निम्न प्रकार गठन करते है जो कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कहलायेगा ।
कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण :-
- 1 . आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर
- 2 . प्रमुख सचिव , संस्कृति विभाग , उ0प्र0 शासन या उनके द्वारा नामित संयुक्त सचिव ।
- 3 . प्रमुख सचिव/ सचिव , आवास एवं शहरी नियोजन या उनके दवारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ।
- 4 . प्रमुख सचिव, वित्त विभाग , उ0प्र0 शासन या उनके दवारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ।
- 5 . प्रमुख सचिव/ सचिव , नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन या उनके दवारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ।
- 6 . प्रमुख सचिव/ सचिव , नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन या उनके दवारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ।
- 7 . प्रमुख सचिव / सचिव पर्यटन विभाग , उ0प्र0 शासन या उनके दवारा नामित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ।
- 8 . मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 9 . अघ्यक्ष, उ0प्र० राज्य विधुत परिषद, लखनऊ या उनके दवारा नामित जो मुख्य अभियंता सचिव स्तर के अधिकारी ।
- 10 . अघ्यक्ष, जल निगम , उ0प्र0 लखनऊ या उनके दवारा नामित जो मुख्य अभियंता सचिव स्तर के अधिकारी ।
- 11. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ या उनके दवारा नामित जो मुख्य अभियंता सचिव स्तर के अधिकारी ।
- 12. मैत्रेय प्रोजेक्ट ट्रस्ट के दो प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्य |
आज्ञा से –
जे0एस0 मिश्र
सचिव
कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या- 9 सन 1986) की धारा-4 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल शासकीय अधिसूचना संख्या -1693/9-आ-6-2003-1 गठन/2003, दिनांक 5 जून 2003 का आंशिक संशोधन करते हुये शासकीय अधिसूचना संख्या - 1678/9-आ-6-2003-1 गठन/2003, दिनांक 4 जून, 2003 के अधीन घोषित कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में, जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर एवं जिला मजिस्ट्रेट देवरिया को पदेन सदस्य मनोनीत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
(जे0 एस0 मिश्र)
सचिव